हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म Haryana Vidhwa Pension Form | Haryana Widow Pension Form List | Haryana Vidhwa Pension Status Haryana Vidhwa Pension Form – हरियाणा की सभी विधवा महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सरकारी योजना को शुरू किया गया था। जिसका नाम हरियाणा विधवा पेंशन योजना है। हरियाणा सरकार की इस विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत, राज्य की सभी विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता हेतु प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। जिसकी मदद वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है। आज हम आपको बताएँगे की कैसे आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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Haryana Vidhwa Pension Form
हरियाणा सरकार अपने इस विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत, सभी पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1600 रूपये की धनराशी मुहैया कराएगी। जिसे उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके। तथा वह कुछ हद तक अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इतना ही नही इससे किसी भी महिला को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नही रहना पड़ेगा।
Haryana Vidhwa Pension Yojana – जरुरी दस्तावेज
हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म भरते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जैसे की –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता का विवरण
Haryana Vidhwa Pension Form – जरुरी पात्रता
- केवल वह महिला ही इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है। जो मूल रूप से हरियाणा की निवासी है।
- विधवा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तभी वह इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती है।
- आवेदनकर्ता महिला की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
Haryana Vidhwa Pension Form कैसे भरें
यदि आप हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म भरना चाहते है तो आपको इसकी लिए निम्निल्खित चरणों का पालन करना होगा –
- हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको ‘Pension Portal’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसाकि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है
- पेंशन पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जिसमें आपको ‘General Information’ के नीचे दिख रहे ‘Application Form’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके एक नई विंडो खुलेगी। जिसमें आपको ‘Download APPLICATION FORM FOR WIDOW AND DESTITUTE WOMEN PENSION’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
अधिकारिक वेबसाइट – यहाँ क्लिक करें
हरियाणा सरकार की विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
📝 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
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हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
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पंजीकरण करें या लॉगिन करें:
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यदि आप नई उपयोगकर्ता हैं, तो पहले पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
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आवेदन फॉर्म भरें:
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आवश्यक विवरण भरें, जैसे:
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व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, पता)
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पति का नाम और मृत्यु प्रमाण पत्र विवरण
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बैंक खाता विवरण
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परिवार पहचान पत्र (PPP) संख्या
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दस्तावेज़ अपलोड करें:
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आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें, जैसे:
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आधार कार्ड
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पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
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बैंक पासबुक की प्रति
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पासपोर्ट साइज फोटो
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परिवार पहचान पत्र
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आवेदन सबमिट करें:
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सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन सबमिट करें।
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पुष्टिकरण प्राप्त करें:
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आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
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📄 ऑफलाइन आवेदन विकल्प:
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, तो आप नजदीकी ई-दिशा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। वहां आपको आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
📌 पात्रता मानदंड:
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आवेदिका हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
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आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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पति की मृत्यु हो चुकी हो और पुनर्विवाह न किया हो।
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परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम हो।
📞 संपर्क जानकारी:
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टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-2100
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ईमेल: sje@hry.nic.in
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वेबसाइट:
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया बताएं, मैं आपकी सहायता करने के लिए यहां हूं।