UP Bhagya Laxmi Yojna Registration 2025 Form Online Download – उत्तर प्रदेश सरकारी ने राज्य की सभी लड़कियों के हितो का ध्यान रखते हुए एक नई सरकारी योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस सरकारी योजना का नाम उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना है यूपी सरकारी की इस भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत, राज्य की सभी लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएगी। सरकार द्वारा इस सरकारी योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि इस योजना के चलते राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या पर सम्पूर्ण रूप से लगाम लगाई जा सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी लड़कियों को शिक्षा हेतु भी विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी लड़कियों को 50 हजार रूपये की वित्तीय मदद दी जाएगी।
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Bhagya Laxmi Yojna Registration
योगी सरकार द्वारा शुरू की गई इस यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ राज्य के सभी निम्नवर्ग के परिवारों की लड़कियों को दिया जाएगा। इस सरकारी योजना के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की इस भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत, यदि किसी ग़रीब परिवार के घर कन्या जन्म लेती है तो उसे सरकार द्वारा 50 हजार की धनराशि दी जाएगी। इतना ही नही इस सरकारी योजना का लाभ महिलाओं को भी दिया जाएगा। इस भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 5100/- रूपये की धनराशी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कन्या के जन्म होने के 1 वर्ष के अंतर्गत उसका पंजीकरण करना अनिवार्य है तभी आप इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते है इसके अलावा, अन्य किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि राज्य की सभी लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति हेतु अधिक से अधिक वित्तीय मदद की जा सके। इतना ही नही इस योजना के चलते राज्य में लड़कियों की संख्या में बढोतरी देखने को मिलेगी। ऐसा बहुत बार देखा जाता है की पैसों की कमी के चलते एक निर्धन परिवार अपनी लड़की की शादीकाफी कम आयु में ही कर देता है क्योंकि वह उस लड़की की शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ होता है परन्तु इस योजना के आने से बाल विवाह पर भी काबू पाया जा सकेगा। तथा राज्य की हर लड़की अपने अपने सभी सपने पुरे कर सकेगी।
ध्यान देने योग्य बातें
- इस भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उन्हें परिवारों को दिया जाएगा। जिनकी लड़की का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में हुआ है।
- इसके अलावा, कन्या की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा लड़की अविवाहित होनी चाहिए।
- साथ ही साथ लड़की का जीवन बीमा भी होना अनिवार्य है।
कौन कर सकता है इस भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन
- यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही उठा सकते है इसके अलावा अन्य कोई भी इस योजना के लिए आवेदन नही कर सकता है।
- उस ही निर्धन परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसके घर में लड़की का जन्म हुआ हो।
- यदि कोई निर्धन परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके पास लड़की का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तभी वह इस योजना का लाभ ले सकते है।
- भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए केवल वह लोग ही आवेदन कर सकते है जिसकी पारिवारिक आय 2 लाख रूपये से कम है। यदि परिवार की आय 2 लाख रूपये से अधिक है तो वह इस योजना का लाभ नही ले सकते है।
- इसके अलावा, कोई व्यक्ति इस भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करना चाहता है तो उस परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत नही होना चाहिए।
- केवल उन ही लड़कियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिस लड़की का जन्म वर्ष 2006 के बाद हुआ हो।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- यदि कोई पात्र उम्मीदवार इस भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करता है तो उस व्यक्ति की लड़की के बैंक खाते में सरकार द्वारा 50 हजार रूपये की धनराशी जमा कराई जाएगी।
- साथ ही भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने हेतु लड़की का आधार कार्ड होना अनिवार्य है तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- इसके अलावा, भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत, इस बात का प्रमाण होना भी अनिवार्य है की लड़की का जन्म कहा हुआ है यदि लड़की का जन्म अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है।
- भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास राशन कार्ड भी होना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना एप्लीकेशन फॉर्म
यदि आप इस योजना से जुड़ी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाहते है तो आप हमसे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा व कल्याण के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा पूरी होने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के प्रमुख लाभ
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बेटी के जन्म पर ₹50,000: बीपीएल (BPL) परिवारों को बेटी के जन्म पर ₹50,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
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माँ को ₹5,100: बेटी के जन्म पर माँ को भी ₹5,100 की सहायता दी जाती है।
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शिक्षा के लिए सहायता:
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कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹3,000
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कक्षा 8 में प्रवेश पर ₹5,000
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कक्षा 10 में प्रवेश पर ₹7,000
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कक्षा 12 में प्रवेश पर ₹8,000
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21 वर्ष की आयु पर ₹2,00,000: जब बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, तो उसके माता-पिता को ₹2,00,000 की राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता मापदंड
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आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।
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आवेदक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
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बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए।
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बेटी का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ होना चाहिए।
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बेटी का स्वास्थ्य विभाग से समय पर टीकाकरण होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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आय प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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निवास प्रमाण पत्र
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बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
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राशन कार्ड
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बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
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जन्म के समय अस्पताल से जारी दस्तावेज़
आवेदन प्रक्रिया
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आधिकारिक वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in पर जाएं।
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होमपेज पर “भाग्यलक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें।
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फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
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पूर्ण भरे हुए फॉर्म को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करें।
संपर्क जानकारी
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हेल्पलाइन नंबर: उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है।
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ईमेल: mahilakalyan.up.nic.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
यदि आप आवेदन की स्थिति जांचना चाहते हैं या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया मुझे बताएं।