बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना

बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना पंजीकरण | Bihar CM EBC Entrepreneurship Scheme 2025 Benefits | Bihar Mukhyamantri Ati Pichda Varg Yojana – बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए एक नई सरकारी योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। बिहार सरकार की इस सरकारी योजना का नाम मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना है। राज्य सरकार की इस मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत, उन सभी लोगों की वित्तीय सहायता की जाएगी। जो अपने व्यवसाय शुरू करना चाहते है। लेकिन उनके पास इतनी धनराशी नहीं है की वह अपने व्यवसाय शुरू कर पायें। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार द्वारा शुरू की गई इस मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना चलते उन्हें अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सभी पात्र नागरिक आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते है।

बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार द्वारा इस बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को शुरू करने का अधिकारिक ऐलान 24 जनवरी 2020 को किया गया था। इस कल्याणकारी योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि राज्य के सभी अति पिछड़ा वर्ग के नागरिक अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकें। ताकि उन्हें अन्य किसी व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े।

योजना का प्रकार :-

योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार
लाभार्थी अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणी से संबंधित युवक
उद्देश्य ईबीसी युवाओं को नया व्यवसाय शुरू करने या उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना
वित्तीय सहायता 2 घटकों में 10 लाख रुपये।
पहला घटक राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में 5 लाख रुपये।
दूसरा घटक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 5 लाख रुपये।
राज्य का नाम बिहार

बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लाभार्थी

बिहार सरकार द्वारा इस बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना योजना के अंतर्गत, राज्य के चुने गए सभी क्षेत्र में चयनित आवेदकों को समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। इतना ही नही इस बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत, मुस्लिम अल्पसंख्यक की विभिन्न प्रकार की समुदाय को इस मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसमें निम्नलिखित जातियाँ शामिल है जैसेकि –

  • अंसारी
  • जुलाहा
  • मोमिन
  • धुनिया
  • चुहियार
  • बख्खो
  • रंगरेज
  • मदार

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें ₹5 लाख तक की सब्सिडी (अनुदान) शामिल है।


🧾 योजना के प्रमुख बिंदु:

  • ऋण राशि: अधिकतम ₹10 लाख

  • सब्सिडी: कुल राशि का 50% (अधिकतम ₹5 लाख)

  • ऋण वापसी: शेष ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, जिसे 7 वर्षों में 84 समान किश्तों में चुकाना होगा

  • लाभार्थी: बिहार के स्थायी निवासी, अति पिछड़ा वर्ग के युवा


✅ पात्रता मानदंड:

  • निवास: बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए

  • शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 12वीं पास / ITI / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष

  • आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष के बीच

  • अन्य: सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए और पहले किसी अन्य सरकारी उद्यमिता योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए


📄 आवश्यक दस्तावेज:

  • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट

  • जाति प्रमाण पत्र (EBC)

  • निवास प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • हस्ताक्षर


🖥️ आवेदन प्रक्रिया:

  1. पोर्टल पर जाएं:

  2. नया पंजीकरण करें: “New Registration” पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरें

  3. लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें

  4. आवेदन पत्र भरें: आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड करें

  5. प्रस्तुत करें: सभी जानकारी की पुष्टि करके आवेदन जमा करें


📆 महत्वपूर्ण तिथियाँ:

  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 5 मार्च 2025


📋 चयन प्रक्रिया:

  • कंप्यूटराइज्ड लॉटरी: योग्य आवेदकों का चयन कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा

  • प्रशिक्षण: चयनित लाभार्थियों को 6 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा

  • किस्तों में भुगतान: प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद, तीन किस्तों में ऋण राशि प्रदान की जाएगी


📞 संपर्क जानकारी:

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800 345 6214 (कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)


इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न हैं या आवेदन प्रक्रिया में सहायता चाहिए, तो कृपया बताएं।

बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से ₹5 लाख अनुदान (सब्सिडी) के रूप में माफ किया जाता है, और शेष ₹5 लाख बिना ब्याज के ऋण के रूप में चुकाना होता है।


🧾 पात्रता मानदंड

  • निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • जाति: अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के अंतर्गत आना आवश्यक है।

  • शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 12वीं पास, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष।

  • आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष के बीच।

  • अन्य शर्तें:

    • सरकारी या अनुबंधित नौकरी में नहीं होना चाहिए।

    • पहले से किसी अन्य सरकारी उद्यमी योजना (जैसे PMEGP, मुद्रा लोन) का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

    • कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए।


📄 आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (BC-01)

  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • बैंक खाता विवरण

  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीAviskar Welfare Foundation


💰 वित्तीय सहायता का वितरण

  • प्रथम किस्त: चयनित आवेदकों को 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके पश्चात ₹5 लाख की पहली किस्त RTGS/NEFT के माध्यम से उनके चालू खाते में ट्रांसफर की जाती है।

  • द्वितीय किस्त: पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होता है। इसके बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है।

  • तृतीय किस्त: जब पहली और दूसरी किस्त का 90% उपयोग हो जाता है, तो तीसरी किस्त जारी की जाती है।


📝 आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन: उद्यमी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।

  2. चयन प्रक्रिया: कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन के माध्यम से प्रारंभिक चयन होता है।

  3. प्रशिक्षण: चयनित आवेदकों को 6 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लेना होता है।

  4. वित्तीय सहायता: प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद वित्तीय सहायता की किस्तें जारी की जाती हैं।


📞 संपर्क और सहायता

  • टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800 345 6214 (कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)


इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। यदि आपको आवेदन प्रक्रिया या अन्य किसी जानकारी की आवश्यकता हो, तो कृपया बताएं।

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