बिहार राज्य फसल सहायता योजना – Bihar Rajy Phasal Shayta Yojna

दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बिहार के किसानो के लिए एक योजना की शुरुआत की है इस योजना को बिहार की सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025 का नाम दिया है बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत 7500 रुपए की धनराशि प्रदान करेगी | बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत राज्य के किसानो को अगर किसी प्राकृतिक आपदा या मौसम के कारण से नुकसान हो जाता है उन्हें बिहार सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी | अगर किसान की फसल का नुकसान 20 प्रतिसत से जायदा हो जाता है तो सरकार प्रति हेक्टेयर की दर से 10000 रूपये तक की धनराशि प्रदान करेगी |

बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025 के लिए पात्रता

  • बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • इस योजना के लिए किसान को पात्र माना गया है
  • किसान की वर्बाद हुई फसल का विवरण

दस्तावेज

  • बैंक खाता
  • पहचान पत्र
  • खेत के कागजात
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन

  • आपको बिहार फसल सहायता की आधारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • उसके बाद आपको पेज पर रेगिस्ट्रशन के विकल्प पर http://rcdonline.bih.nic.in/क्लिक करना होगा
  • उस पेज पर आपको आधार नंबर के विकल्प में हा भरना होगा
  • उसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा
  • उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा
  • इस प्रकार बिहार फसल सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) बिहार सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, सूखा) के कारण फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है।


🌾 योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल क्षति की स्थिति में बिना किसी प्रीमियम के वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आर्थिक संकट से उबर सकें और खेती जारी रख सकें।


💰 सहायता राशि

  • 20% तक फसल क्षति पर: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ₹15,000)

  • 20% से अधिक फसल क्षति पर: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ₹20,000)


✅ पात्रता

  • बिहार राज्य के रैयत, आंशिक रैयत और गैर-रैयत किसान

  • कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत निबंधित किसान


📄 आवश्यक दस्तावेज़

  • कृषि विभाग का पंजीकरण संख्या

  • भूमि विवरण: खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या, जमाबंदी संख्या

  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित)

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद (रैयत किसानों के लिए)


📝 आवेदन प्रक्रिया

  1. कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण करें।

  2. ई-सहकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।

  3. आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  4. आवेदन की स्थिति की जांच यहाँ करें।


📞 संपर्क जानकारी

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-1800-110 (सुगम कॉल सेंटर)

  • ईमेल: 


इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवनयापन को सुचारु रूप से जारी रख सकें।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति झेलने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2025 में शुरू की गई थी और वर्तमान में रबी 2025-25 सीजन के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है।


🌾 योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत, प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि) के कारण फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना किसानों को राहत देने के साथ-साथ उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने का कार्य करती है।


💰 सहायता राशि का विवरण

  • 20% तक फसल क्षति होने पर: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक)

  • 20% से अधिक फसल क्षति होने पर: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक)


👨‍🌾 पात्रता मानदंड

  • रैयत किसान: जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं।

  • गैर-रैयत किसान: जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।

  • आंशिक रैयत किसान: जो अपनी और दूसरों की भूमि दोनों पर खेती करते हैं।

  • आवेदक को बिहार का निवासी होना आवश्यक है।

  • किसान का कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।


📝 आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड

  • बैंक पासबुक

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (31 मार्च 2024 के बाद का)

  • स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर


🌐 आवेदन प्रक्रिया

  1. कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण करें: dbtagriculture.bihar.gov.in

  2. बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल पर जाएं: esahkari.bihar.gov.in

  3. अपने किसान पंजीकरण संख्या से लॉगिन करें।

  4. आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।

  5. आवेदन सबमिट करें।सरकारी योजना


📱 मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन

किसान ई-सहकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। यह ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है: 


📞 संपर्क जानकारी

  • टोल-फ्री हेल्पलाइन: 18001800110

  • ईमेल: [email protected]


इस योजना के माध्यम से, बिहार सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। यदि आप पात्र हैं, तो समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

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