झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना (Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana (JRKSY) को झारखंड की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी योजना को राज्य के सभी निम्न परिवार के हितों को ध्यान रखते हुए शुरू करने की घोषणा की गई है।
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झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना
8 सितम्बर 2020 को इस सरकारी योजना को शुरू करने की अधिकारिक पुष्टि झारखंड राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की गई है। इस झारखंड राज्य सुरक्षा योजना (JRKSY) के अंतर्गत, राज्य के हर गरीब परिवार को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा।
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई कल्याणकारी सरकारी योजना का लाभ राज्य के करीबन 18 लाख गरीब परिवारों को दिया जाएगा।
झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म की कीमत
झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना के लिए राज्य के नागरिक मात्र 1 रूपये की न्यूनतम धनराशि का भुगतान करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते है। आवेदनकर्ता इस सरकारी योजना का आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी शहरी स्थानीय निकायों, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार प्राप्त कर सकते है।
झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना की मुख्य विशेषताएँ
- राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा 8 सितम्बर 2020 को झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना को शुरू करने की अधिकारिक मंजूरी दी है।
- इस सरकारी योजना के अंतर्गत, राज्य के सभी गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न की प्रप्ति कराई जाएगी।
- इतना ही नही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राज्य के करीबन 18 लाख लाभार्थियों को इस सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा।
- कोई लाभार्थी मात्र 1 रूपये की कीमत पर अनाज की प्राप्ति कर सकता है।
- झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदनकर्ता इस सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- राज्य सरकार ULBs, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर लाभार्थियों की एक अलग से सूची बनाएगा।
- इस सरकारी योजना के अंतर्गत, चयनित होने वाले सभी लाभार्थी की सूची को ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
एक आँकड़े के अनुसार, राज्य के 28 लाख ऐसे है जिनका नाम अभी तक इस NFSA की लाभार्थी सूची में शामिल नही किया गया है। अगर कोई नागरिक लाभार्थी सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहता है तो वह इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भी भर सकते है।
सीआरपीसी में सशक्त न्यायालयों में संशोधन
झारखंड के राज्य राज्य मंत्रिमंडल ने सीआरपीसी में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर सुनवाई की जाएगी। तथा इसके साथ ही साथ दस्तावेजों की जांच तब भी की जा सकेगी। जबतक अभियुक्त अदालत की कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं होता है।
झारखंड सरकार ने खनिज असर भूमि (कोविद महामारी उपकर नियम 2020) को अपनी वास्तविक स्वीकृति दे दी है। इस नए नियम के अंतर्गत, सभी लाभार्थी को न्यूनतम मूल्य पर अनाज की प्रप्ति कराई जाएगी।
झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को मंजूरी
झारखंड की राज्य सरकार ने लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस लैंड म्यूटेशन बिल 2020 इसलिए पारित किया है ताकि भूमि म्यूटेशन बिल का उद्देश्य “जामबंदी” को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके।
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