महाराष्ट्र सरकार बांधकाम कामगार योजना वित्तीय सहायता राशि 2000 प्रदान करेगी

महाराष्ट्र सरकार बांधकाम कामगार योजना वित्तीय सहायता राशि 2000 प्रदान करेगी

Bandhkam Kamgar Yojana के तहत दी जाने वाली राशि से मज़दूर लोग अपने परिवार के लिए खाने पिने का समान लाएंगे और लॉकडाउन में आसानी से जीवन व्यतीत कर पाएंगे | ठाकरे सरकार कोरोना महामारी के चलते दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि में श्रमिक मजदूरो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी बांधकाम कामगार योजना के तहत दी जाने वाली राशि श्रमिक मजदूर के सीधे बैंक खाते में जाएगी

महाराष्ट्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए ‘बांधकाम कामगार योजना 2025’ के तहत ₹2,000 से ₹5,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता राशि पात्र श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाएगी।


🧰 योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इससे श्रमिकों को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलेगी और उनका मनोबल बढ़ेगा।


✅ पात्रता मानदंड

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • उम्मीदवार महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।

  • उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य किया हो।

  • महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (MAHABOCW) में पंजीकृत होना आवश्यक है।

  • बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।


📄 आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • 90 दिनों के कार्य का प्रमाण पत्र

  • बैंक पासबुक की प्रति

  • पासपोर्ट साइज फोटो


📝 आवेदन प्रक्रिया

  1. MAHABOCW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. ‘पंजीकरण’ अनुभाग में जाकर आवश्यक विवरण भरें।

  3. उपयुक्त दस्तावेज़ अपलोड करें।

  4. आवेदन सबमिट करें और पावती प्राप्त करें।

  5. दस्तावेज़ों की सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर चयनित सुविधा केंद्र पर उपस्थित हों।


📞 संपर्क जानकारी

  • MAHABOCW हेल्पलाइन:

  • संबंधित जानकारी के लिए स्थानीय सुविधा केंद्र से संपर्क करें।


यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया बताएं।

महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांसाठी बांधकाम कामगार योजना 2024 सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कामगारांना ₹2,000 ते ₹5,000 पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.


पात्रता अटी:

  • महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

  • वय 18 ते 60 वर्षे दरम्यान असावे.

  • 90 दिवसांपेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रात काम केलेले असावे.

  • महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी केलेली असावी.

  • बँक खाते आधार कार्डशी लिंक केलेले असावे.


📝 ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:

  1. mahabocw.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.

  2. “नोंदणी” किंवा “लाभ अर्ज” या विभागात प्रवेश करा.

  3. आवश्यक माहिती भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

  4. अर्ज सादर केल्यानंतर, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी नियुक्त केलेल्या सुविधा केंद्रात हजर राहा.


📌 महत्त्वाची माहिती:

  • 5 फेब्रुवारी 2025 पासून तालुका सुविधा केंद्रांमध्ये डेटा एन्ट्रीचे काम बंद करण्यात आले आहे. सर्व अर्ज आता ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जातात.

  • अर्ज सादर केल्यानंतर, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी तारीख निवडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.


अधिक माहितीसाठी किंवा अर्ज करण्यासाठी, कृपया mahabocw.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.

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