(फॉर्म डाउनलोड) यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण – sspy-up.gov.in

UP Vidhwa Pension Yojna Form Online Download UP Vidhwa Pension Yojana Resgitration यूपी विधवा पेंशन योजना 2019 उत्तर प्रदेश http://sspy-up.gov.in – उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी विधवा महिलाओ के हितो का ध्यान रखते हुए एक नई सरकारी योजना को शुरू किया है जिसका नाम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना है सरकार द्वारा शुरू की गई इस सरकारी पेंशन योजना के अंतर्गत, राज्य की सभी विधवा महिलाओ को वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी जिससे की वह अपना जीवनयापन आसानी से कर सके तथा उन्हें अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से विस्तार से बताएँगे की कैसे आप इस यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

UP Vidhwa Pension Yojna Form

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस सरकारी पेंशन योजना का मुख्य उधेश्य है की राज्य की सभी विधवा महिलाओ की अधिक से अधिक आर्थिक सहायता की जा सके जिससे की उनकी समस्यों का समाधान हो सके क्योंकि अधिकतर देखा गया है की जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे महिला को विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिससे उन्हें भविष्य में कई कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है इस ही स्थिति को देखते हुए यूपी सरकार द्वारा इस पेंशन योजना को शुरू किया है ताकि विधवा महिलाओ की वित्तीय सहायता की जा सके इस यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत, सभी विधवा महिलाओ को प्रतिमाह 500/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी

UP Vidhwa Pension Yojna Form – पात्रता
  • आवेदनकर्ता का मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है
  • इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होना अनिवार्य है
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार की महिला ही इस योजना के लिए आवेदन करा सकती है
UP Vidhwa Pension Yojna Form – जरुरी दस्तावेज
  • पासपोर्ट आकार फोटो
  • मतदता कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता का जन्म प्रमाण पत्र
UP Vidhwa Pension Yojna Form – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित बातो का पालन करना होगा जैसे की –

  • सबसे पहले आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • अधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको ‘निराश्रित महिला पेंशन ‘ के लिंक पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करे‘ के लिंक पर क्लिक करना होगा
  • फिर आपको ‘New Entry Form’ के लिंक पर क्लिक करना होगा
  • जिसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़कर भर सकते है

अधिकारिक वेबसाइट – यहाँ क्लिक करे

ऑनलाइन पंजीकरण – यहाँ क्लिक करे

यदि आप इस पोस्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी जानना चाहते है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है

यूपी विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन गरीब एवं जरूरतमंद विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु चलाई जाती है, जो स्वयं के जीविकोपार्जन में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹500 पेंशन राशि दी जाती है।


📝 ऑनलाइन पंजीकरण (Form Download) की प्रक्रिया – 2025

आधिकारिक वेबसाइट:


ऑनलाइन आवेदन करने के चरण:

  1. वेबसाइट खोलें:
    पर जाएं।

  2. “विधवा पेंशन” विकल्प चुनें:
    होमपेज पर “विधवा पेंशन” (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम – NSAP) पर क्लिक करें।

  3. “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें:
    नया आवेदन पत्र भरने के लिए “ऑनलाइन आवेदन करें” (New Entry Form) पर क्लिक करें।

  4. फॉर्म में जानकारी भरें:

    • आवेदिका का नाम

    • पति का नाम

    • आयु एवं जन्मतिथि

    • निवास पता

    • बैंक खाता विवरण

    • आधार संख्या

    • आय प्रमाण पत्र की जानकारी आदि

  5. दस्तावेज अपलोड करें:

    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

    • निवास प्रमाण पत्र

    • आधार कार्ड

    • पासपोर्ट साइज फोटो

    • बैंक पासबुक की कॉपी

  6. फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट लें।


📥 फॉर्म डाउनलोड (PDF):


⚠️ पात्रता (Eligibility):

  • महिला विधवा होनी चाहिए।

  • उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • बीपीएल परिवार से संबंधित होनी चाहिए।

  • सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम होनी चाहिए।


📞 संपर्क सहायता:

यदि आपको आवेदन में कोई समस्या आ रही है, तो आप स्थानीय ब्लॉक कार्यालय या जनसेवा केंद्र (CSC) से संपर्क कर सकते हैं।


अगर आप चाहें तो मैं आपकी जानकारी के आधार पर एक फॉर्म भरने के लिए डेमो भी तैयार कर सकता हूँ, जिससे आपको भरने में आसानी हो। बताइए?

उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना (निराश्रित महिला पेंशन योजना) के अंतर्गत, पात्र विधवा महिलाओं को ₹1,000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करना है।


📝 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

चरण 1: SSPY UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर “निराश्रित महिला पेंशन” टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, जैसे:

  • व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, जन्म तिथि)

  • बैंक खाता विवरण

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड विवरण

चरण 5: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 6: घोषणा (Declaration) पर टिक करें और कैप्चा दर्ज करके “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।


📄 आवश्यक दस्तावेज़

  • पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड

  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (IFSC कोड सहित)

  • आय प्रमाण पत्र

  • मोबाइल नंबर

  • कोई अन्य पेंशन न लेने का शपथ पत्र


✅ पात्रता मानदंड

  • आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

  • आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

  • परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हों।


📅 पेंशन वितरण

पेंशन राशि ₹1,000 प्रति माह है, जो तिमाही आधार पर लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है:

तिमाही भुगतान माह अवधि
पहली मई अप्रैल-जून
दूसरी जुलाई जुलाई-सितंबर
तीसरी अक्टूबर अक्टूबर-दिसंबर
चौथी जनवरी जनवरी-मार्च

🔍 आवेदन की स्थिति जांचें

आवेदन की स्थिति जानने के लिए:

  1. SSPY UP पोर्टल पर जाएं।

  2. “निराश्रित महिला पेंशन” टैब पर क्लिक करें।

  3. “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक करें।

  4. अपना पंजीकरण आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  5. प्राप्त OTP दर्ज करके लॉगिन करें।


यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी सहायता की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न है, तो कृपया बताएं। मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ।

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