Contents
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025 के लिए पात्रता
- बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए
- इस योजना के लिए किसान को पात्र माना गया है
- किसान की वर्बाद हुई फसल का विवरण
दस्तावेज
- बैंक खाता
- पहचान पत्र
- खेत के कागजात
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन
- आपको बिहार फसल सहायता की आधारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- उसके बाद आपको पेज पर रेगिस्ट्रशन के विकल्प पर http://rcdonline.bih.nic.in/क्लिक करना होगा
- उस पेज पर आपको आधार नंबर के विकल्प में हा भरना होगा
- उसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा
- उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा
- इस प्रकार बिहार फसल सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) बिहार सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, सूखा) के कारण फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है।
🌾 योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल क्षति की स्थिति में बिना किसी प्रीमियम के वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आर्थिक संकट से उबर सकें और खेती जारी रख सकें।
💰 सहायता राशि
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20% तक फसल क्षति पर: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ₹15,000)
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20% से अधिक फसल क्षति पर: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ₹20,000)
✅ पात्रता
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बिहार राज्य के रैयत, आंशिक रैयत और गैर-रैयत किसान
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कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत निबंधित किसान
📄 आवश्यक दस्तावेज़
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कृषि विभाग का पंजीकरण संख्या
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भूमि विवरण: खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या, जमाबंदी संख्या
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स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित)
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भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद (रैयत किसानों के लिए)
📝 आवेदन प्रक्रिया
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कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण करें।
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ई-सहकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।
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आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
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आवेदन की स्थिति की जांच यहाँ करें।
📞 संपर्क जानकारी
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हेल्पलाइन नंबर: 1800-1800-110 (सुगम कॉल सेंटर)
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ईमेल:
इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवनयापन को सुचारु रूप से जारी रख सकें।